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Wednesday, December 2, 2020

आयु सीमा पार कर चुके कैंडिडेट्स को मिलेगा एक और मौका, उत्तराखंड सरकार ने आयु सीमा में 6 महीने की छूट देने का किया फैसला

कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के बीच सरकारी नौकरियों के लिए तय आयु सीमा पार कर गए हजारों कैंडिडेट्स के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आयु सीमा पार कर चुके कैंडिडेट्स को एक और मौका देने के मकसद से प्रदेश सरकार आयु सीमा में छह महीने की छूट देने जा रही है। अब ऐसे सभी कैंडिडेट्स सरकारी नौकरियों के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया है, जिसके बाद अब कार्मिक विभाग इसका शासनादेश जारी करेगा।

राज्य में नौकरी के लिए अधिकतम आयु 42 साल तय

राज्य में सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम आयु 42 साल तय की गई है। लेकिन आयु सीमा के बेहद करीब वाले कैंडिडेट्स को कोरोना काल में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसे में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण उत्तराखंड लोकसेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका। प्रवेश परीक्षाएं भी स्थगित रहीं। इसके चलते हजारों कैंडिडेट्स, जिनके पास सरकारी नौकरी के लिए आवेदन का यह आखिरी मौका था को काफी नुकसान झेलना पड़ा।

कई कैंडिडेट्स ने पत्र लिख किया निवेदन

हालात के मद्देनजर कई कैंडिडेट्स ने इस बारे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आयु सीमा में छूट देने का निवेदन किया। अपने पत्र में उन्होंने तर्क दिया कि लॉकडाउन के बाद जब आयोगों ने खाली पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी या प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू की तब वे ओवर एज हो गए। कैंडिडेट्स के पत्र को लेकर कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास आयु सीमा में कम से कम छह महीने की छूट देने का प्रस्ताव भेजा। अब मुख्यमंत्री ने भी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद कार्मिक विभाग इसका आदेश जारी करेगा।

2500 पदों पर शुरू एप्लीकेशन प्रोसेस

इससे पहले उत्तराखंड सेवा चयन आयोग में इस साल 2500 पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। वहीं, तीन हजार पदों के लिए तैयारी चल रही है। सरकार के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण भर्ती प्रक्रियाओं में देरी हुई है। ऐसे में ओवर एज कैंडिडेट्स के भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार ने आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है।

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