पिता का आरोप- बेटे को पासपोर्ट फोटो और ट्रांसपेरेंट पैन न होने की वजह से 45 मिनट तक परीक्षा देने से रोका गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा - Exam Help ADDA

One stop destination for every type of exam aspirants

Post Top Ad

Your Ad Spot

Monday, October 5, 2020

पिता का आरोप- बेटे को पासपोर्ट फोटो और ट्रांसपेरेंट पैन न होने की वजह से 45 मिनट तक परीक्षा देने से रोका गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

सोमवार को JEE Advance परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को एक मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।दरअसल, परीक्षा में शामिल होने वाले एक कैंडिडेट के पिता पवन कुमार सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए रिजल्ट पर स्टे लगाने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता की तरफ से वकील मुकेश कुमार गोयल ने कोर्ट में दलील दी कि कैंडिडेट को पेपर शुरू होने के 45 मिनट बाद परीक्षा में शामिल किया गया। याचिकाकर्ता की मांग थी कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक रिजल्ट पर रोक लगाई जाए।वकील ने कोर्ट को ये भी बताया कि याचिकाकर्ता का बेटा एक होनहार छात्र है। उसने जेईई मेन परीक्षा में AIR- 30 हासिल की थी।

फोटो और पैन की वजह से 45 मिनट बर्बाद किए

याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनके बेटे को गैर जरूरी कारणों से 45 मिनट तक पेपर में शामिल नहीं होने दिय। पहले कैंडिडेट को पासपोर्ट साइज फोटो न लाने की वजह से रोका गया। फोटो लाने के बाद कैंडिडेट को वापस एग्जाम सेंटर से ये कहते हुए बाहर किया गया कि वह ट्रांसपेरेंट पैन नहीं लाया है।

कोर्ट ने कहा रिजल्ट नहीं रोक सकते

कोर्ट जेईई एडवांस परीक्षा के रिजल्ट पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया। जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, हमारी राय में जिस परीक्षा में हजारों स्टूडेंट्स शामिल हुए हों, उसके रिजल्ट पर इस तरह से रोक लगाना सही नहीं रहेगा।

अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को

दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर शिक्षा मंत्रालय और जेईई एडवांस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन से जवाब मांगा है। पवन कुमार सिंह द्वारा दायर की गई इस याचिका पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
Plea for Stay on JEE Advance 2020 Result: Father's charge- son was prevented from taking examinations for 45 minutes due to lack of passport photo and transparent PAN, Delhi High Court issues notice to Ministry of Education


from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3ld4wJn

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot